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घर बैठे पीएफ कैसे निकाले, अभी जानें | PF withdrawal online process in Hindi

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online PF kaise nikale : आज हम जानेंगे कि पीएफ कैसे निकाले | pf withdrawal online process | pf kaise check kare | pf ka paisa kaise nikale | पीएफ बैलेंस चेक आदि के बारे में

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पीएफ : सामान्य परिचय

पीएफ(प्रोविडेंट फण्ड) जिसे ईपीएफ(एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड) भी कहते हैं. ईपीएफ के नियम के अनुसार कर्मचारियों को हर महीने अपनी सैलरी का 12% प्रोविडेंट फण्ड में देना होगा. एम्प्लायर यानी नियक्ति देने वाली संस्था को भी समान राशि का योगदान देना होगा. ईपीएफअकाउंट में जमा राशि पर सालाना दर से ब्याज भी प्राप्त होता है.

कमर्चारी रिटायर होने के बाद अपना पूरा प्रोविडेंट फण्ड निकाल सकता है. इस लेख में हम बताएंगे की पहले आवश्यकता होने पर आप ईपीएफ कैसे निकाल सकते हैं.

आप ईपीएफ कब निकाल सकते हैं?

कोई भी ईपीएफ निकालने के लिए दो विकल्प मिलते हैं

  • Complete PF Withdrawal (पूरा पीएफ निकाल सकते हैं)
  • Partial PF Withdrawal (पीएफ का एक हिस्सा निकाल सकते हैं)

1. Complete PF Withdrawal (पूर्ण पीएफ निकासी)

ईपीएफ को निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में पूरी तरह से निकाला जा सकता है:

  • जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है
  • जब कोई व्यक्ति दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है. इस परिस्थिति में निकासी करने के लिए, व्यक्तियों को गजेटेड ऑफिस से एक सत्यापन प्राप्त करना होगा.

2. Partial PF Withdrawal (आंशिक पीएफ निकासी)

ईपीएफ बैलेंस की आंशिक निकासी केवल कुछ परिस्थितियों में ही की जा सकती है. उन्हें नीचे दी गई टेबल में बताया गया है.

पीएफ निकालने के कारणों का विवरणनिकासी की सीमाअन्य शर्तें
चिकित्सा उद्देश्यकम से कम:

1. मासिक मूल वेतन का छह गुना, या

2. कर्मचारी द्वारा जमा कुल हिस्सा और ब्याज,
स्वयं, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता का चिकित्सा उपचार
विवाह
ईपीएफ में योगदान के कर्मचारी के हिस्से का 50% तकस्वयं, पुत्र/पुत्री एवं भाई/बहन के विवाह हेतु (सेवा करते हुए वर्षों की संख्या-7)
शिक्षाईपीएफ में योगदान के कर्मचारी के हिस्से का 50% तकया तो खाताधारक की शिक्षा या बच्चे की शिक्षा के लिए (मैट्रिक के बाद)
(सेवा करते हुए वर्षों की संख्या-7)
जमीन की खरीद या घर की खरीद / निर्माणभूमि के लिए – मासिक मूल वेतन का 24 गुना तक महंगाई भत्ता

मकान के लिए – मासिक मूल वेतन का 36 गुना तक महंगाई भत्ता

उपरोक्त सीमा कुल लागत तक ही सीमित है
i. संपत्ति, यानी जमीन या घर, कर्मचारी के नाम पर या जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से होना चाहिए

ii. पूरी सेवा के दौरान इस उद्देश्य के लिए इसे केवल एक बार लिया जा सकता है

iii. निर्माण 6 महीने के भीतर शुरू होना चाहिए और अंतिम निकाली गई किस्त से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए
(सेवा करते हुए वर्षों की संख्या – 5)
होम लोन चुकाने के लिएकम से कम: 

i. मासिक मूल वेतन का 36 गुना तक महंगाई भत्ता, या

ii. ब्याज के साथ नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान से युक्त कुल कोष, या

iii. आवास ऋण पर कुल बकाया मूलधन और ब्याज
i. संपत्ति कर्मचारी या पति या पत्नी के नाम पर या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत होनी चाहिए।

ii. ईपीएफओ द्वारा लिए गए आवास ऋण के संबंध में बताए गए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन निकासी की अनुमति है।

iii. आपके पीएफ खाते (या पति या पत्नी के साथ) में ब्याज सहित जमा राशि 20,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए।
घर का नवीनीकरणनिम्न में से कम से कम:

i. मासिक वेतन और महंगाई भत्ते का 12 गुना तक, या

ii. ब्याज, या कुल लागत के साथ कर्मचारियों का योगदान।
i. संपत्ति कर्मचारी या पति या पत्नी के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए या पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से धारित होनी चाहिए

ii. सुविधा का दो बार लाभ उठाया जा सकता है:
a. मकान बनने के 5 साल बाद
b. घर के पूरा होने के 10 साल बाद
(सेवा करते हुए वर्षों की संख्या-5)
सेवानिवृत्ति से पहले आंशिक निकासीब्याज के साथ संचित शेष राशि का 90% तक एक बार जब कर्मचारी 54 वर्ष का हो जाता है और निकासी सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता के एक वर्ष से पहले होनी चाहिए (कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति निधि)

ऑनलाइन पीएफ कैसे निकाले (PF withdrawal online process in Hindi)

ईपीएफओ online PF Withdrawal की सुविधा देता है, इसने ईपीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है. अब आप घर बैठे ही पीएफ निकाल सकते हैं. तो आइये जानते हैं : online PF kaise nikale

ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आवश्यक शर्तें

ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ईपीएफ विथड्रावल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होती हैं:

  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव है, और UAN को एक्टिव करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू स्थिति में हो
  • UAN पर ekyc की गयी हो, यानी आधार, पैन, बैंक विवरण और आईएफएससी कोड से जुड़ा हुआ हो

यदि ये शर्तें पूरी हैं, तो पिछले नियोक्ता यानि कंपनी को आपके पीएफ विथड्रावल आवेदन को प्रमाणित करने की कोई जरुरत नहीं है

UAN पोर्टल पर ईपीएफ विथड्रावल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस

स्टेप 1: UAN Portal पर जाएं।

स्टेप 2: अपने UAN और Password के साथ लॉग इन करें, कैप्चा दर्ज करें.

स्टेप 3: अब ‘Manage‘ टैब पर क्लिक करें, आपका केवाईसी विवरण जैसे आधार, पैन और बैंक विवरण सत्यापित हैं या नहीं. यह जांचने के लिए ‘KYC‘ चुनें

स्टेप 4: केवाईसी विवरण सत्यापित होने के बाद, ‘Online Services‘ टैब पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)‘ विकल्प चुनें

स्टेप 5: अगली स्क्रीन पर आपका विवरण, केवाईसी विवरण और अन्य सेवा विवरण दिखेगा. अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें

स्टेप 6: खुलने वाले certificate of the undertaking पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘YES‘ पर क्लिक करें और फिर आगे बढ़ें.

स्टेप 7: अब, ‘Proceed for Online Claim‘ पर क्लिक करें

स्टेप 8: claim form में, उस claim का चयन करें जिसकी आपको आवश्यकता है, यानी full EPF settlement, EPF part withdrawal (loan/advance) और pension withdrawal. ‘I Want To Apply For‘ टैब के तहत, यदि आप सेवा मानदंड के कारण PF withdrawal या pension withdrawal जैसी किसी भी सेवा के लिए पात्र नहीं है,तो वह विकल्प ड्रॉप-डाउन मेनू में नहीं दिखाया जाएगा.

स्टेप 9: ऐसे में , अपना फंड निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें.

स्टेप 10: certificate पर क्लिक करें और अपना आवेदन सबमिट करें. जिस कारण से आपने पीएफ निकालने का फॉर्म भरा है, उसके प्रूफ के लिए आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है. नियोक्ता को विथड्रावल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जायेगा, और उसके बाद ही आपको अपने बैंक खाते में PF निकाले गयी राशि प्राप्त होगी. बैंक खाते में पैसा जमा होने में आमतौर पर 15-20 दिन लगते हैं(pf withdrawal processing time).

ईपीएफ विथड्रावल के लिए कौन से फॉर्म का उपयोग किया जाता है?

EPF Form 19 :

फाइनल सेटलमेंट के लिए ईपीएफ फंड निकालने के लिए आपको ईपीएफ फॉर्म 19 का उपयोग करना चाहिए. ईपीएफ फॉर्म 19 दो पेज का फॉर्म होता है जिसमें निम्नलिखित सेक्शन होते हैं-

Telegram
  • फॉर्म के पहले पेज पर आपका का नाम, पिता या जीवनसाथी का नाम, जन्म की तारीख,स्थापना का नाम और पता, ज्वाइनिंग की तारीख और कंपनी छोड़ने की तारीख, पीएफ खाता संख्या और UAN, पूरा पता, पैन नंबर ,कंपनी छोड़ने का कारण,भुगतान का तरीका और नियोक्ता और कर्मचारियों के सिग्नेचर होते हैं.
  • आपको फॉर्म के दूसरे पेज पर एडवांस स्टैम्प्ड रसीद मिलेगी. आपको इस भाग को तभी भरना होगा जब आप भुगतान मोड के रूप में चेक का चयन करते हैं.
ईपीएफ फॉर्म 19 कैसे भरें? (How to fill the EPF Form 19?)

जब आप नौकरी छोड़ रहे हों या अपनी नौकरी बदल रहे हों तो आप ईपीएफ को निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप अपनी ईपीएफ राशि निकालने के लिए ईपीएफ फॉर्म 19 ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं।

ईपीएफ फॉर्म 19 ऑनलाइन भरने के स्टेप (Steps for filling the EPF Form 19 online):

  1. आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा और अपना UAN (Universal Account Number), Password और Captcha इंटर करना है
  2. फिर आप ‘Online Services Tab‘ पर क्लिक करें और “Claim (Form 31, Form 19, Form 10C and Form 10D))” चुनें.
  3. अपने पीएफ खाते से जुड़ा अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और ‘Verify‘ पर क्लिक करें।
  4. अब ‘Certificate of Undertaking‘ का पॉप-अप खुलेगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको ‘YES पर क्लिक करना है
  5. I want to apply for‘ विकल्प के तहत एक ड्रॉप-डाउन मेनू दिखाई देगा
  6.  आपको ‘Only PF Withdrawal (Form – 19)‘ सेलेक्ट करना है
  7.  अगली स्क्रीन आपका पूरा स्थायी पता दर्ज करें
  8. अपना पता भरने के बाद डिस्क्लेमर पर टिक करें और ‘Get Aadhaar OTP‘ पर क्लिक करें 
  9. आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी दर्ज करना होगा, अपना आधार सत्यापित करना होगा और आगे बढ़ना है 
  10. आपको अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने पर एक संदर्भ संख्या प्राप्त होती है। 

EPF Form 31

आप partial withdrawal के लिए या ईपीएफ खाते से एडवांस प्राप्त करने के लिए फॉर्म 31 का उपयोग करें. आप यूएएन पोर्टल से फॉर्म 31 पर जा सकते हैं. ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पैन और आधार नंबर को पोर्टल पर अपडेट करना होगा

ईपीएफ फॉर्म 31 कैसे डाउनलोड करें? (How to download EPF Form 31?)

आप ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर या लिंक पर जाकर फॉर्म 31 डाउनलोड कर सकते हैं.

ईपीएफ फॉर्म 31 ऑनलाइन कैसे भरें?
  1. आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाना होगा, अपने UAN, password और Captcha Code इंटर करके Log in करना है
  2.  फिर आप ‘Online Services‘ टैब पर जाएं और ऑनलाइन रिक्वेस्ट करने के लिए ‘Claim‘ चुनें।
  3.  ‘Claim‘ पर क्लिक करने के बाद, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, पैन, संगठन में शामिल होने की तिथि और आपका मोबाइल नंबर जैसे विवरण दिखाई देंगे 
  4. फिर आप सभी आवश्यक विवरणों की जांच करने के बाद ‘ऑनलाइन दावा के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
  5. अब आप ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Proceed for Online Claim‘ विकल्प चुनें
  6.  फिर आप ईपीएफ एडवांस लेने के कारणों को चुनें और अपना वर्तमान पता और अमाउंट इंटर करें.
  7. आपको disclosure पर हस्ताक्षर करना होगा और ‘Get Aadhaar OTP‘ को चेक-बॉक्स करना होगा.
  8.  आपको ओटीपी दर्ज करना होगा, ‘Validate OTP‘ पर क्लिक करना होगा और ‘Claim Form‘ सबमिट करना है 

What is Form 10C?

आपको अपना ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) राशि निकालने या स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 10सी ऑनलाइन भरना और जमा करना होगा. आप लिंक पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:

फॉर्म 10C ऑनलाइन कैसे भरें? (How to Fill the Form 10C online?)
  1. आपको ईपीएफ पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करना है
  2. फिर आप मेनू से ‘Online Services‘ सेलेक्ट करें
  3. फिर आप ‘Claim‘ टैब चुनें, जिसमें फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी तीनो रहेंगे उसमें Form 10C चुनें
  4. अब अगली स्क्रीन पर service history, KYC requirements और member details दिखेंगे
  5. फिर आप ‘Proceed Online Claim‘ टैब दबाएं
  6. आप Claims Section में आ जायेंगे, जहां आप पैन, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और यूएएन नंबर देखेंगे
  7. आपको अपनी बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करने होंगे और अपना विवरण Verify करने के लिए ‘Verify‘ पर क्लिक करें
  8.  आगे ‘Certificate of Undertaking’ पर ‘YES‘ पर क्लिक करें
  9.  फिर आपको ‘Withdraw PF only‘ या ‘Withdraw Pension Only‘ में से क्लेम करने के लिए चुनना है
  10. “I want to apply for” ड्राप-डाउन मेनू में “Only Pension Withdrawal (Form 10C)” चुनें। 
  11. आपको फॉर्म 10सी सेक्शन में अपना स्थायी पता दर्ज करना होगा और डिस्क्लेमर सेक्शन पर टिक करना होगा।
  12. Get Aadhaar OTP‘ टैब पर क्लिक करें। 
  13. आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको यह ओटीपी दर्ज करना होगा और ‘Validate OTP‘ टैब पर और फिर “Submit Claim Form” पर क्लिक करना है
  14. फॉर्म 10सी को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर पर एसएमएस नोटिफिकेशन मिल जायेगा
  15. आपका पेंशन क्लेम भरे हुए फॉर्म 10C के साथ जमा हो जाएगा, और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की राशि आपके बचत बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाती है.

FAQs About PF withdrawal online process in Hindi

  1. EPF क्लेम सेटल होने में कितना समय लगेगा? (pf withdrawal processing time)

    आपका ईपीएफ क्लेम में 20 दिन का समय लग जाता है

  2. पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें?

    आप पीएफ बैलेंस चेक नंबर मिसकॉल देकर अपना पीड खाते का बैलेंस देख सकते हैं. क्लिक करें: पीएफ बैलेंस चेक नंबर कितने हैं

  3. पीएफ कैसे निकालें ?

    आप ऑनलाइन ईपीएफ पोर्टल पर जाकर पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस्लेख में पूरी प्रोसेस बताई गयी है.


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2 thoughts on “घर बैठे पीएफ कैसे निकाले, अभी जानें | PF withdrawal online process in Hindi”

    1. आप दी गई प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म भरें. 5 से 7 दिन में आपके खाते में PF जमा हो जायेगा.
      इसके लिए आप नजदीकी ऑनलाइन सेण्टर से भी सम्पर्क कर सकते हैं.
      धन्यवाद जी

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